Delhi MCD Election Update : MCD स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा कराने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Delhi MCD Election Update : शनिवार की एक विशेष सुनवाई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव के लिए नव-निर्वाचित महापौर शैली ओबेरॉय के नोटिस पर रोक लगा दी। जानकारी के मुताबिक, रिटर्निंग ऑफिसर या मेयर 24 फरवरी को हुए चुनावों के परिणामों की घोषणा किए बिना फिर से चुनाव करा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, अदालत ने कहा, यह कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है कि रिटर्निंग अधिकारी या महापौर के पास स्थायी समिति के चुनाव को शून्य घोषित करने का अधिकार है।
वोटों की गिनती और 24 फरवरी को हुए चुनावों के परिणाम घोषित करने में महापौर पर डाली गई आगे की ड्यूटी अंतिम परिणाम में होगी। अदालत ने कहा कि 27 फरवरी को नए सिरे से चुनाव कराने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके मद्देनजर, 24 फरवरी, 2023 को फिर से चुनाव के लिए नोटिस सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। अदालत ने को महापौर द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली भाजपा नेताओं कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय द्वारा दायर दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि मेयर ने 24 फरवरी को स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए चुनाव कराया था। हालांकि, परिणाम घोषित किए बिना, उसी दिन फिर से चुनाव के लिए नोटिस जारी किया गया था। दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
मेयर शैली ओबेरॉय ने कमेटी के 6 मेंबर के चुनाव दोबारा कराने के आदेश दिए थे। इनके चुनाव में लगातार 2 दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था। शुक्रवार को AAP और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। शुक्रवार को हंगामे की शुरुआत तब हुई, जब मेयर शैली ओबेरॉय ने एक वोट को अनवैलिड घोषित कर रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इससे भाजपा के पार्षद नारेबाजी करने लगे।
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