Supreme Court : केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के सख्त खिलाफ
Supreme Court : भारत की केंद्र सरकार ने देश में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत समान-लिंग विवाहों को वैध बनाने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में भारत के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया गया था। सरकार के हलफनामे में तर्क दिया गया है कि विवाह की अवधारणा, जैसा कि भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त है, केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध से संबंधित है। समान-सेक्स विवाहों को वैध बनाना सार्वजनिक भलाई के लिए सही नहीं होगा और भारतीय समाज की परंपरा के मुताबिक नहीं होगा।
केन्द्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध किया है। इस हलफनामे मे कहा गया है कि समान सेक्स संबंध की तुलना भारतीय परिवार की पति, पत्नी से पैदा हुए बच्चों के कॉनसेप्ट से नहीं की जा सकती। जानकारी के मुताबिक, समान-लिंग विवाहों को वैध बनाने की याचिका दो महिलाओं द्वारा दायर की गई थी जो कई वर्षों से एक जोड़े के रूप में साथ रह रही हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि उन्हें शादी के अधिकार से वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें समानता का अधिकार और गैर-भेदभाव शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।
जानकारी के मुताबिक, भारत वर्तमान में समान-लिंग विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता नहीं देता है, भारत में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का विरोध कोई नया मुद्दा नहीं है। देश में रूढ़िवादी और धार्मिक समूह पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक मानदंडों का हवाला देते हुए लंबे समय से इसके खिलाफ हैं। अपने 56 पेज के हलफनामे में सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अपने कई फैसलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या स्पष्ट की है। इन फैसलों की रोशनी में भी इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए क्योंकि उसमें सुनवाई करने लायक कोई तथ्य नहीं है।
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