अंबाला में विवाहिता पर अत्याचार:गर्भवती नहीं हुई तो ताने मारे, जब बेटी को जन्म दिया तो पति बोला-नाजायज औलाद

हरियाणा के अंबाला में दहेज के लोभियों ने डिमांड पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शादी के 3 माह तक गर्भवती न होने पर सास ताने मारने लगी और जब बेटी को जन्म दिया तो इंजीनियर पति नाजायज औलाद बताने लगा। ससुरालियों की मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से आहत पीड़िता ने SP को शिकायत सौंप न्याय की गुहार लगाई है।
नारायणगढ़ के ब्रह्मपुरी कॉलोनी निवासी विवाहिता ने बताया कि उसकी 10 दिसंबर 2020 को गांव अंधेरी निवासी राजन के साथ शादी हुई थी। राजन पेशे से इंजीनियर है। शादी में उसके पिता ने ऑल्टो गाड़ी देने की बात कही, लेकिन उसके ससुर राधेश्याम ने मारुति स्विफ्ट की डिमांड की। शादी में उसके ससुरालियों की मुताबिक दहेज दिया।
सास ने 3 माह बाद से ताने मारने किए शुरू
पीड़िता के मुताबिक, शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन 3 महीने बाद मार्च 2021 में उसकी सास जगीरो देवी ने गर्भवती न होने पर ताने मारने शुरू कर दिए। कई बार मारपीट की कोशिश भी की।
मार्च 2022 में वह गर्भवती हो गई। इस दौरान सास घर के काम का ज्यादा दबाव देने लगी। ससुराल वाले शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। वह अपने मायके नारायणगढ़ में आ गई। 2 अक्टूबर 2022 को उसके परिजन उसे ससुराल छोड़ने गए। यहां सास, ससुर और पति ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उसका बैग सड़क पर फेंक दिया।
पति विदेश भागने की ताक में था
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति विदेश भागने की ताक में था। उसने 5 अक्टूबर 2022 को ही पुलिस को शिकायत सौंपी। पुलिस द्वारा समझाने के बाद आरोपी उसे अपने साथ ससुराल ले गए। इसके 10 दिन के बाद आरोपी फिर मायके छोड़ गए। गर्भावस्था के दौरान ससुराल वालों ने उसकी कोई खबर नहीं ली।
बेटी को जन्म दिया तो बदचलनी का आरोप लगा
पीड़िता ने 15 दिसंबर 2022 को एक बेटी को जन्म दिया। आरोप लगाए कि ससुराल वाले बेटी को देखने तक नहीं आए और उल्टा उसके ऊपर बदचलनी का आरोप लगा दिया। पति कहता है कि यह मेरी बेटी नहीं, नाजायज औलाद है। उसके पिता ने भी काफी समझाने की कोशिश की।
वे कुछ दिन नारायणगढ़ किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन उसका पति रोजाना रात को अपने घर जाता था। यही नहीं, आरोपी ने अपनी बातों में फंसा झूठे स्टाम्प पेपर तैयार कराए। उसके बाद से आरोपियों ने उसके फोन तक नहीं उठाए। महिला थाना पुलिस ने सास, ससुर और पति के खिलाफ धारा 323, 406, 498-ए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।