अरविंद केजरीवाल भी उतरे मैदान में ,जेल से ही लड़ेंगे चुनाव लेकिन वोट डालने पर रोक जानिए क्यों ?

राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और मतदान की प्रकिया भी आरम्भ हो चुकी है। फिलहाल केजरीवाल किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये स्पष्ट नहीं है लेकिन इतना तय है कि जेल में रहते हुए उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं मिली। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया (crime in india) 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 5 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वे जेल में अपनी सजा पूरी कर रहे हैं।
हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अगर जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सकती है तो , मतदान करने की क्यों नहीं !
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) 1951 की धारा 62(5) के अनुसार जेल में बंद कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता ,बेशक वो हिरासत में हो या अपनी सजा काट रहा हो। मतदान करना एक कानूनी अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसका ये अधिकार वर्जित हो जाता है। दोषी के अलावा जिनपर ट्रायल चल रहा है, वे भी मतदान नहीं कर सकते।
हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अगर जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सकती है तो , मतदान करने की क्यों नहीं !
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) 1951 की धारा 62(5) के अनुसार जेल में बंद कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता ,बेशक वो हिरासत में हो या अपनी सजा काट रहा हो। मतदान करना एक कानूनी अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसका ये अधिकार वर्जित हो जाता है। दोषी के अलावा जिनपर ट्रायल चल रहा है, वे भी मतदान नहीं कर सकते।