मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
HC ने इन शर्तें पर पत्नी से मिलने की दीं इजाजत
Delhi High Court : मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 6 हफ़्ते की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम ज़मानत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरह का उनका रुतबा रहा है। हाई कोर्ट ने सिसोदिया को दूसरी बार एक दिन के लिए या तो उनके निवास पर या अस्पताल में हिरासत में ही उनकी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी।
जानकारी के मुताबिक, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सोमवार को आदेश पास करते हुए निर्देश दिया कि मनीष सिसोदिया को किसी एक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच निवास या अस्पताल ले जाया जाए।अदालत ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी की सुविधा के अनुसार किसी भी दिन के लिए अनुमति दी जाती है।
मनीष सिसोदिया को मिलने और कोई बयान/बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी और परिवार से मिलने की इजाजत है।
कोर्ट ने इस बीच दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सिसोदिया जहां अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं वहां या तो आवास पर या अस्पताल में मीडिया का जमावड़ा नहीं हो। अदालत ने कहा कि वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेगा। कोर्ट ने निर्दश दिया है कि उनकी पत्नी का बेहतर इलाज किया जाए। कोर्ट ने कहा कि हालांकि ये सिसोदिया की पत्नी पर निर्भर करता है कि वो अपना इलाज कहां करवाना चाहती हैं। लेकिन एक अभिभावक के तौर पर कोर्ट सलाह देता है कि बेहतर होगा। एम्स के गठित डॉक्टरों द्वाराउसकी जांच की जा सकती है। मनीष सिसोदिया को 6 हफ़्ते की जमानत से इनकार करते हुए, अदालत ने कहा, मामले में आरोप बेहद गंभीर हैं और जिस स्थिति में हैं वह प्रकृति के है।
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