UP Crime News : अवधेश राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 32 साल बाद दोषी करार

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UP Crime News : अवधेश राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 32 साल बाद दोषी करार

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कोर्ट ने उम्रकैद की सुनाई सजा


UP Crime News : बाहुबली मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक विशेष सांसद-विधायक अदालत ने 1991 के अवधेश राय हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक, 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

जानकारी के मुताबिक, एडवोकेट सिंह ने कहा, अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें धारा 145 और 302 के तहत दोषी ठहराया। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय राय ने कहा, आज हम 32 साल की लंबी लड़ाई के बाद जीत गए हैं। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी। 

इससे पहले अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने का इंतजार करते हुए राय ने कहा था, हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कि उसे अधिकतम संभव सजा मिलेगी। माफिया मुख्तार अंसारी ने कई बार सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। विशेष अदालत ने 19 मई को दलीलों के बाद सुनवाई पूरी की, अपना आदेश सुरक्षित रखा और इसे देने के लिए 5 जून की तारीख तय की थी। अवधेश राय की हत्या के मामले में अजय राय ने FIR में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलीम को नामजद किया था।

जानकारी के मुताबिक, 17 मई को गाजीपुर के MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद इलाके में हत्या के प्रयास की साजिश रचने के एक मामले में बरी कर दिया था। 2009 में मीर हसन ने अंसारी के खिलाफ 120बी के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था।  

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