हरियाणा में होगी इन सरपंचो पर कार्रवाई, कानून में होने जा रहा बदलाव

Haryana Sarpanch: हरियाणा में सैनी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार विकास कार्यों में गड़बड़ी व ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सरपंच व पंच पर नकेल कसने जा रही है।बता दें कि सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम धारा 53 की उपधारा (5) में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत कोई सरपंच या पंच के कार्यकाल में विकास कार्यों में अनियमितताएं मिलती है तो गड़बड़ी होने की तारीख से छह साल तक या फिर सरपंच पद से हटने के दो साल तक कार्रवाई की जा सकेगी। यानी किसी सरपंच के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आता है तो छह साल तक उससे नुकसान की भरपाई करवाई जा सकेगी।
भले ही सरपंच पद से हटने के दो साल की अवधि बीत गई हो। जबकि मौजूदा प्रावधान में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच व पंच आसानी से बचकर निकल जाते थे। मौजूदा प्रावधान में सिर्फ यही अंतर है कि दोनों में जिसकी अवधि पहले खत्म होती थी, उसी
समयावधि तक सरपंच को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा सकती थी।
बता दें कि यदि किसी सरपंच के आखिरी कार्यकाल में गड़बड़ी सामने आई और जांच में दो से तीन साल लग गए तो उसके बाद उसे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। यानी जो नुकसान हुआ है, उसकी वसूली नहीं की जा सकेगी। कई बार तो शिकायतें सरपंचों के पद से हटने के बाद आती थीं और यह भी देखा गया कि शिकायत आने के बाद सरपंच व पंच जानबूझकर देरी करते थे या फिर जांच में सहयोग नहीं करते थे, ताकि किसी तरह कार्यकाल खत्म होने के बाद दो साल का वक्त भी बीत जाए। इससे भरपाई नहीं होती थी।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत किसी भी मामले में नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस नुकसान होने से छह साल के भीतर जारी किया जाएगा, भले ही सरपंच पद से हटने के दो साल की अवधि बीत गई हो। हरियाणा सरकार बजट सत्र के दौरान इस संशोधन को पेश कर सकती है।