हरियाणा के सोनीपत में इन 36 गांवों पर होगी कार्रवाई, प्रशासन ने शुरु की प्रक्रिया

हरियाणा के गोहाना में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सोनीपत गोहाना के 36 गांवों से सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है। इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है।
गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें अवैध कब्जे हटाने की रूपरेखा तय की गई। एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 8 मार्च तक सभी अवैध निर्माणों को हटाकर रिपोर्ट सौंपी जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई तो सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से सहयोग करने की अपील की है ताकि सरकारी भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, पंचायती जमीन (Panchayati Land) और अन्य सरकारी भूखंडों (Government Property) पर किए गए अतिक्रमणों को पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, जो कार्रवाई की निगरानी करेंगे:
नायब तहसीलदार अभिमन्यु
नायब तहसीलदार अशोक कुमार
बीडीपीओ परमजीत
एसडीओ अनिल खत्री
एसडीओ जितेंद्र खोखर
इन सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन 36 गांवों में चलेगा बुलडोजर
अधिकारियों के मुताबिक, जिन गांवों में अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाएगी, उनमें मुख्य रूप से गढ़ी सराय नामदार खां, बड़ौता, सिवाना, कथूरा, कैलाना खास, शामड़ी सिसान, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, माहरा, ठसका, मिर्जापुर खेड़ी, मोई हुड्डा, मदीना, नूरण खेड़ा, गंगाना, घड़वाल, रिंढाना, बरोदा, कासंडी, चिड़ाना, भंडेरी, जसराणा, छिछड़ाना आदि शामिल हैं। इन सभी गांवों में बुलडोजर (Bulldozer) की कार्रवाई तय कर दी गई है।