EVM को लेकर बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग को खारिज कर दिया है । जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को भी खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिन के अंदर परिणाम की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो कंटोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को VVPAT की गिनती में मशीन की सहायता लेने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि उम्मीदवार को ही जांच का खर्च उठाना पड़ेगा । अदालत ने कहा कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में उम्मीदवार को सारा खर्च वापस मिल जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने निर्वाचन आयोग से भविष्य में वीवीपीएटी पर्ची में बार कोड (Bar Code) पर विचार करने को कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिन के अंदर परिणाम की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो कंटोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को VVPAT की गिनती में मशीन की सहायता लेने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि उम्मीदवार को ही जांच का खर्च उठाना पड़ेगा । अदालत ने कहा कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में उम्मीदवार को सारा खर्च वापस मिल जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने निर्वाचन आयोग से भविष्य में वीवीपीएटी पर्ची में बार कोड (Bar Code) पर विचार करने को कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।