गोवंश संरक्षण को लेकर सख्त सरकार, इन 4 जिलों में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट

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गोवंश संरक्षण को लेकर सख्त सरकार, इन 4 जिलों में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट

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हरियाणा सरकार गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन को लेकर सख्त हो गई है। सरकार ने 2015 के  'हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन' कानून के तहत दर्ज होने वाले केस की सुनवाई को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट नॉमिनेट कर दिए दिए हैं। इको लेकर गृह विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि 'हरियाणा गवर्नर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सहमति से, हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम, 2015 के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई (फास्ट ट्रैक) के लिए नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार में रेगुलर कोर्ट चलाने वाले वरिष्ठ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश की अदालतों को उनके निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर विशेष अदालतों के रूप में नॉमिनेट किया जाता है।

किस जिले की कहां होगी सुनवाई
नूंह जिले में नूंह के अलावा चरखी दादरी, रेवाड़ी और भिवानी जिलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा पलवल जिले में पलवल के अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत की सुनवाई होगी।

अंबाला में अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल, वहीं हिसार जिले की कोर्ट में हिसार के अलावा जींद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों की सुनवाई की जाएगी।

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