हरियाणा के सीएम का बड़ा फैसला, प्रदेश में नहीं लागू होंगे नए प्रॉपर्टी रेट, देखिए

हरियाणा में रजिस्ट्री के रेटों को लेकर आम जनता को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेटों में संशोधन को एक बार रोक दिया है। अब पुराने रेटों पर ही रजिस्ट्री होगी।
हरियाणा में हर साल अप्रैल के महीने में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ कलेक्टर रेट (Collector Rates) यानी रजिस्ट्री के लिए निर्धारित मूल्य में बदलाव किया जाता है। यह रेट सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है और इन्हीं के आधार पर स्टांप ड्यूटी और फीस ली जाती है।
जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि पुराने रेटों पर ही रजिस्ट्री होगी। राज्य में प्रॉपर्टी के लेन देन और स्टांप शुल्क क्लेक्शन को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी।
सरकार की तरफ से सभी जिलों में करीब 4 महीने पहले कलेक्टर रेटों में संशोधन किया गया था। हालांकि नये क्लेक्टर रेटों को लेकर एक बार रोक लगा दी गई है। अब पुराने रेटों पर ही रजिस्ट्री होगी। फिलहाल 2025-26 के संशोधित क्लेक्टर रेटों र रोक लगाई गई है।
दरअसल हर साल अप्रैल में नये कलेक्टर रेट लागू होते हैं। इस बार कलेक्टर रेटों में 10 से 25 फीसदी तक इजाफे का प्रस्ताव था। इसके लिए सावर्जनिक आपत्तियां भी मांगी गई थी।
बताया जा रहा है कि करीब चार महीने पहले ही संशोधन और रेटों में बढ़ोत्तरी के चलते नये कलेक्टर रेटों में बढ़ोत्तरी पर रोक लगा दी है। क्योंकि करीब चार महीने पहले ही जमीनों के रेट बढ़ाए गए थे। अब सरकार ने अप्रैल में होने वाले बदलाव पर रोक लगा दी है।