हरियाणा में सीएम नायब सैनी ने किया छुट्टी का ऐलान, 5 फरवरी में छुट्टी की घोषणा

हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने दिल्ली चुनाव को देखते हुए 5 फरवरी को छुट्टी की घोषणा की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में 5 फरवरी यानी कि बुधवार को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। सवैतनिक अवकाश का मतलब है कि छुट्टी के बाद भी किसी कर्मचारी का वेतन भी नहीं काटा जाएगा।
सरकार की ओर से दिए गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत उन कर्मचारियों पर यह प्रावधान लागू होता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे उन्हें आम चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है।
बता दें कि यह अवकाश उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जो हरियाणा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।