हरियाणा में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को हुई सजा, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की कैद, देखें

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हरियाणा में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को हुई सजा, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की कैद, देखें

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हरियाणा के कैथल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट ने दो अधिकारियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर-सबइंस्पेक्टर को तीन साल की कैद का फैसला सुनाया है।

बता दें कि कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो अधिकारियों को सजा दी है. साथ है उन पर  लाखों रुपए की गेहूं को खुर्द-बुर्द करने के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर को  10-10 हजार रुपए जुर्माना व तीन साल की सजा सुनाई है। इस बारे में डीएफएसओ केके बिश्नोई की शिकायत पर थाना कलायत में मुकदमा दर्ज करवाया गया था।

जाानकारी के अनुसार, 12 दिसंबर 2011 को  कलायत के भंडारण केंद्र पर  84 लाख 45 हजार 34 रुपए की गेहूं की हानि हुई। यहां  5776 कट्टे कम पाए गए दो कम भरे हुए थे जिसके लिए गजे सिंह निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, चेतन स्वरुप उप निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मनोज कुमार श्रम ठेकेदार पीआर केंद्र कलायत, रविंद्र कुमार बीसीपीए कलायत मंडी व चौकीदार को जिम्मेदार ठहराया गया। निचली अदालत ने इस केस में गजे सिंह व चेतन स्वरूप को बरी कर दिया था।

हालांकि इसके विरुद्ध सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई। जिसमें इस मामले में इंस्पेक्टर गजे सिंह और सब इंस्पेक्टर चेतन स्वरुप के अतिरिक्त मनोज कुमार, रविंद्र और एक चौकीदार के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने केवल इंस्पेक्टर गजे सिंह और सब इंस्पेक्टर चेतन स्वरूप का ही चालान कोर्ट में पेश किया।

अब कोर्ट ने इनको 3-3 साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद 10-10 हजार का जुर्माना देना होगा, अगर नहीं दिया तो सजा बढ़ सकती है।

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