Haryana News : हरियाणा सरकार मकान की मरम्मत के लिए दे रही है 80 हजार रुपये, जल्दी जाने कैसे उठाए लाभ

Haryana News : हरियाणा सरकार अपने राज्य के हर गरीब परिवारों के लिए अनेक कल्याणकारी योजना चलाती आ रही है और लोगों को भी उसका पूरा लाभ मिल रहा है। ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार ने गरीब लोगों के लिए चलाई हुई है। जिसके तहत आप अपने मकान को ठीक करवा सकते हैं। जिसके लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ें...
गुरुग्राम में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग डॉ बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को ₹80 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि अभी तक यह लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जा रहा था। लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव कर सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का फैसला किया।
उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ ही योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है। DC निशांत यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास जीर्णोद्धार योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने उक्त योजना की नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहला मकान बने हुए 10 वर्ष या उससे अधिक हो गया हो या उस दौरान मकान बना हो और मकान मरम्मत योग्य हो तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सरकारी प्रवक्ता ने इस योजना का लाभ लेने की पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदक का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंध रखता है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को अपना बीपीएल परिवार होने का जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदक के पास अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक का कोई एक परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो युक्त घर, बिजली बिल-मकान रजिस्ट्री-पानी बिल, दस्तावेज जैसे मकान की मरम्मत पर हुए अनुमानित खर्च का प्रमाण जरूरी है।