हरियाणा की महिला आयोग की उपाध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश, पीए का भी चालान किया

ए.सी.बी. रोहतक द्वारा आज दिनांक 7.2.2025 को आरोपी सोनिया अग्रवाल, तत्कालीन उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग, पचंकूला व कुलबीर, पी.ए. तत्कालीन उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग, पचंकूला के विरूद्व चालान (चार्जशीट) माननीय न्यायालय में दिया गया है।
मामला यह था कि शिकायतकर्ता अनिल कुमार निवासी गांव राजगढ तहसील जुलाना जिला जींद ने ए.सी.बी. को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसका व उसकी पत्नी की आपस में अनबन होने के कारण उसकी पत्नी द्वारा हरियाणा राज्य महिला आयोग पंचकूला में उसके विरूद्व शिकायत दी थी। उसकी पत्नी द्वारा दी गई शिकायत कोे रफा दफा करने की ऐवज में आरोपी सोनिया अग्रवाल, उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग, पंचकूला द्वारा उससे 1,00,000/-रू. बतौर रिश्वत राशी की मांग की जा रही थी।
जिस पर ए.सी.बी. की रोहतक टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये इस प्रकरण में आरोपी कुलबीर, पी.ए., उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग, पचंकूला को शिकायतकर्ता अनिल कुमार से आरोपी सोनिया अग्रवाल, उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग के कहे अनुसार 1,00,000/-रू0 नकद राशी बतौर रिश्वत लेते जिन्दल पार्क, हिसार से दिनांक 14.12.2024 को रंगे हाथो गिरफतार किया गया था। इसके अतिरिक्त आरोपी सोनिया अग्रवाल, उपाध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग, पंचकूला को भी इसी प्रकरण में पुछताछ उपरान्त उसके विरूद्व रिश्वत मांगने सम्बन्धित पूर्ण साक्ष्य/तथ्य प्राप्त होने उपरान्त पुलिस थाना, खरखौदा से दिनांक 14.12.2024 को गिरफतार किया गया है तथा इस मामले में अभियोग संख्या 27 दिनांक 14.12.2024 धारा 7, 7ए. 13(1)(बी.) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट व 61 बी.एन.एस., 2023 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक दर्ज किया गया।
उपरोक्त मुकदमा की तफतीश उपरान्त ए.सी.बी. रोहतक द्वारा उपरोक्त दोनो आरोपियों के विरूद्व चालान (चार्जशीट) माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, सोनीपत में दिया गया है।
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