आमिर खान के बेटे की फिल्म पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक ,लगाया हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप

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आमिर खान के बेटे की फिल्म पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक ,लगाया हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप

junaid


गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक हिंदू समूह की याचिका के बाद आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म 'महाराज' की रिलीज होने पर रोक लगा दी गई , जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म हिंदू संप्रदाय के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा भड़काएगी। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी और आदित्य चोपड़ा की यह फिल्म 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिलहाल इसकी रिलीज की तारीख पर रोक लग गई है।
ये याचिका भगवान कृष्ण के भक्तों और वल्लभाचार्य के अनुयायियों को ध्यान में रखकर दायर किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म जाहिर तौर पर 1862 के महाराज लिबेल केस पर आधारित है, जिससे समाज का माहौल खराब होने और संप्रदाय और हिंदू धर्म के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा भड़कने की संभावना है।
याचिका के अनुसार, 1862 का महाराज लिबेल केस एक आदमी के कदाचार के आरोपों से जुड़ा था और इसका फैसला बॉम्बे के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने किया था। हिंदू धर्म इसकी निंदा करता है। इसमें भगवान कृष्ण के खिलाफ 'गंभीर रूप से निंदनीय बातें' हैं। साथ ही ये भक्ति गीत और भजन की भी निंदा करता है।

धार्मिक भावनाएं आहत करती है ये फिल्म 
समूह ने तर्क दिया कि कहानी तक पहुंच को रोकने के लिए फिल्म को बिना ट्रेलर के गुप्त तरीके से रिलीज किया जा रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि अगर ऐसी फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी गई तो उनकी धार्मिक भावनाएं गंभीर रूप से आहत होंगी। गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति संगीता विशेन ने पुष्टिमार्गियों की दलीलों पर विचार किया और किसी भी तरह से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया। अब इस मामले की सुनवाई 18 जून को होनी है।

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