पंडोखर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई याचिका , बागेश्वर धाम पर गलत टिप्पणी करने का आरोप

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पंडोखर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई याचिका , बागेश्वर धाम पर गलत टिप्पणी करने का आरोप

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बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जब प्रसिद्धि बढ़ रही थी। पंडोखर धाम के गुरुशरण शर्मा ने कुछ टिप्पणी की थी। जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब वाद विवाद हुआ था। इसके बाद गोटेगांव के याचिकाकर्ता अमीश तिवारी ने सात मई को पुलिस में शिकायत की थी। अपनी शिकायत में कहा था कि दतिया निवासी धर्मगुरु गुरुशरण शर्मा (पंडोखर सरकार) तमाम संतों के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं।
शिकायतकर्ता ने कहा था कि पंडोखर सरकार गुरुशरण ने महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके परिवार के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं। वह हमेशा गलत बात करते हैं। अमीश तिवारी की शिकायत पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ तो शिकायतकर्ता हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील पंकज दुबे ने कहा कि शिकायत मिलने के 14 दिन के अंदर तक पुलिस को जांच करनी होती है।
पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट में याचिका लगाने के बाद इस मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नए कानून के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। मामले में जस्टिस विशाल धगट ने सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच करे और संज्ञेय अपराध नहीं बनता है तो जानकारी शिकायतकर्ता को दें ताकि वह उचित फोरम में जा सके।

 
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