हरियाणा : राम रहीम की 20 दिन की पैरोल मंजूर, 3 शर्तो पर मिली पैरोल
हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल मिल गई है। वह बुधवार की सुबह भारी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया। चुनाव आयोग ने 3 शर्तों पर उसे 20 दिनों की पैरोल दी है।
राम रहीम को पैरोल मिलने का विरोध भी किया गया था। कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई थी, लेकिन उसकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दी थी।
कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें कहा गया है कि राम रहीम जेल से बाहर आया तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, उसे आचार संहिता के दौरान पैरोल न दी जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के लीगल सेल के केसी भाटिया की ओर से यह चिट्ठी लिखी गई है।
चिट्ठी में कहा गया कि हरियाणा में राम रहीम का मास बेस है। इसके चलते हरियाणा के चुनावों को डेरा प्रमुख प्रभावित कर सकता है। चिट्ठी में लिखा कि इससे पहले भी डेरा प्रमुख जेल से पैरोल और फरलो के जरिए बाहर आकर चुनावों को प्रभावित कर चुका है।
इन शर्तो पर मिली मंजूरी
1. जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा।
2. कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा।
3. सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा।