हरियाणा : राम रहीम ने लगाई पैरोल की अर्जी , हाई कोर्ट में होगी 8 अगस्त को सुनवाई

डेरा मुखी राम रहीम की पैरोल पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट ने आगामी 8 अगस्त की अगली तारीख लगा दी है। याचिका पर अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। डेरा प्रमुख की याचिका पर हरियाणा सरकार की भी नजर है। क्योंकि हरियाणा में आगामी 2 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है।
हरियाणा में BJP सरकार को सिरसा के डेरा सच्चा सौदा का समर्थन मिलता रहा है। इस बार भी BJP हरियाणा में डेरा के समर्थन की उम्मीद लगाए बैठी है। राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने पुष्टि करते हुए बताया कि, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आज सुनवाई की जानी थी, मगर किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने अगले सप्ताह की तारीख दी है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आना चाहते है। राम रहीम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने किसी भी तरह की पैरोल या फरलो देने पर रोक के आदेश को हटाने की गुहार लगाई है।
राम रहीम ने दावा किया है कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित कुल 41 दिनों की अवधि के लिए रिहाई के लिए पात्र है। वह इसका लाभ उठाना चाहता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर लाने का विरोध जताया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि कोर्ट की परमिशन के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए।
हरियाणा में BJP सरकार को सिरसा के डेरा सच्चा सौदा का समर्थन मिलता रहा है। इस बार भी BJP हरियाणा में डेरा के समर्थन की उम्मीद लगाए बैठी है। राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने पुष्टि करते हुए बताया कि, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आज सुनवाई की जानी थी, मगर किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने अगले सप्ताह की तारीख दी है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आना चाहते है। राम रहीम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने किसी भी तरह की पैरोल या फरलो देने पर रोक के आदेश को हटाने की गुहार लगाई है।
राम रहीम ने दावा किया है कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित कुल 41 दिनों की अवधि के लिए रिहाई के लिए पात्र है। वह इसका लाभ उठाना चाहता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर लाने का विरोध जताया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि कोर्ट की परमिशन के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए।