NEET 2024 : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा , पेपर रद्द करना उचित नहीं इस पर NTA ने दी प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि NEET-UG एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे यह परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार कैंडिडेट्स गंभीर खतरे में आ जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कहा कि उन लोगों के करियर की संभावनाओं के लिए भी ठीक नहीं है, जिन्होंने इसे पास कर लिया।
केंद्र और NTA ने एक याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में कहा कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच का जिम्मा CBI को सौंपा है।
NEET एग्जाम 5 मई को हुआ था। इसके बाद पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगे। 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देने पर भी विवाद हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इन कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द कर दी और फिर से एग्जाम लिया। इसके बाद देश में 9 दिन में तीन बड़ी परीक्षाएं- NCET, UGC NET और CSIR UGC NET कैंसिल की गईं। 6 जुलाई से NEET काउंसलिंग शुरू हो रही है।
NTA ने SC से कहा
NTA ने कहा, 'NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द करना जनहित के खिलाफ होगा। पेपर लीक की घटनाओं का परीक्षा के ऑपरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस एग्जाम को पूरी निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ कराया गया है। एग्जाम के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ियों और अनियमितताओं के दावे पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। इनका कोई आधार नहीं है।
NTA ने माना कि गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी। व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। यह कहना गलत है कि हाई स्कोर लाने वाले छात्र केवल कुछ केंद्रों से हैं। गड़बड़ी में शामिल छात्रों के रिजल्ट रोक दिए हैं और उन्हें दंडात्मक कार्रवाई और निष्कासन के लिए कारण नोटिस जारी किए हैं।