गुरुग्राम : 28 वर्षीय महिला के साथ चचेरे भाई ने किया 10 साल तक शोषण

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गुरुग्राम : 28 वर्षीय महिला के साथ चचेरे भाई ने किया 10 साल तक शोषण

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हरियाणा के गुरुग्राम जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 28 साल की महिला ने अपने चचेरे भाई पर दस साल तक उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. महिला ने अपनी शिकायत में बताया है, ‘उसका चचेरा भाई न्यूड फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा और उसका शोषण करता रहा. अंत में उसने अपने दोस्तों की मदद से नवंबर में चचेरे भाई के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करने की हिम्मत जुटाई. लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. आरोपी के खिलाफ आईपीसी और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.’
महिला ने बताया, ‘पुलिस ने शिकायतकर्ता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया और उसकी मेडिकल जांच भी कराई गई. आरोपी शिकायतकर्ता से छह साल बड़ा है. वहीं आरोपी ने कहा कि महिला ने संपत्ति विवाद के कारण झूठे आरोप लगाए हैं.’ अपनी शिकायत में महिला ने बताया, ‘जब मैं 15 साल की थी, तब मैं गर्मी की छुट्टियों के लिए गुड़गांव में अपने पिता के बड़े भाई के घर गई थी. एक रात करीब 11 बजे मेरे चचेरे भाई ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और चाय दी.’
पीड़िता ने आगे बताया, ‘इसके बाद चाय पीने के बाद, मैं बेहोश हो गई. बाद में, मैं लगभग 3 बजे उठी और मुझे अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस हुआ. जब मैंने अपने चचेरे भाई से इस बारे में बात की तो उसने मुझे चुप रहने के लिए कहा और अगली सुबह उसने फिर से मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया मेरे साथ. जब मैंने विरोध किया, तो उसने मुझे मेरी न्यूड तस्वीरें और वीडियो दिखाए, जिन्हें उसने पिछली रात अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था और उन्हें दूसरों को दिखाने की धमकी देकर उसने दो बार मेरे घर पर आकर मेरा यौन शोषण किया.’
अक्टूबर 2023 में महिला ने हेल्पलाइन के जरिए आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने बताया, “उस समय, आरोपी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था. मुझे सलाह दी गई कि जब वह भारत लौटे तो पुलिस को रिपोर्ट करें. मुझे पता चला कि वह ऑस्ट्रेलिया से घर लौटा और 8 नवंबर को पुलिस आयुक्त के कार्यालय से संपर्क किया. इसके बाद, एक मामला दर्ज किया गया. मेरे चचेरे भाई, जो मुख्य आरोपी है, और उसकी बहन के खिलाफ जानबूझकर अपराध को बढ़ावा देने के लिए 22 नवंबर को महिला पुलिस स्टेशन पश्चिम में मामला दर्ज किया गया था.”
धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), 376 (2) (एफ) (रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक होना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. महिला ने आरोप लगाया, “केवल मामला दर्ज किया गया, लेकिन जांच के मामले में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा. आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया.” महिला पीएस वेस्ट के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के बयान भी दर्ज किए, जिन्होंने कहा, “आरोप निराधार हैं और शिकायतकर्ता अपने मूल स्थान पर एक संपत्ति से संबंधित विवाद के कारण आरोप लगा रही है.” पुलिस ने कहा, “हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. मामले की जांच चल रही है.”

 
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