सोनीपत: दुकानदार की हत्या के मामले में 5 हत्यारों को उम्रकैद, चाकू मारकर की थी हत्या

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सोनीपत: दुकानदार की हत्या के मामले में 5 हत्यारों को उम्रकैद, चाकू मारकर की थी हत्या

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(खुशी, सोनीपत)   हरियाणा के सोनीपत में एक दुकानदार की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने पांच युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है| पांचों लोगों पर 6 लाख 60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है| उनमें से एक पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और बाकी चार पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगर वह जुर्माना नहीं भरेंगे तो उन्हें और अधिक दिन जेल में गुजारने होंगे| जानकारी के मुताबिक, लल्हेड़ी खुर्द गांव के संजीत की गांव के अड्‌डे पर किराने की दुकान थी। 15 अक्टूबर 2016 को संजीत अपने दोस्त सुमित के साथ अपना मोबाइल फोन चार्ज करने गया था। मोबाइल की दुकान पर संदीप उर्फ ​​पीपा, सुमित उर्फ ​​काला, विकास उर्फ ​​बकरा, सुनील उर्फ ​​शीला और उनका एक साथी और भी मौजूद था। जब संजीत ने उनसे उधार लिए गए सामान के पैसे मांगे तो उन्होंने संजीत और उसके दोस्त पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। संजीत को गंभीर हालत में उसके भाई जितेंद्र ने अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गन्नौर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। बाद में संजीत की मौत के बाद मामला हत्या का बन गया| राजलुगढ़ी थाना प्रभारी युद्धवीर सिंह की टीम ने इस हत्याकांड में पांच आरोपियों संदीप (उर्फ पीपा), सुमित (उर्फ काला), विकास (उर्फ बकरा), सुनील (उर्फ़ शीला) और राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास से चाकू, रॉड और डंडे जब्त किये गये थे| हत्याकांड की सुनवाई एएसजे सुभाष चंद्र सरोए की अदालत में हुई| दुकानदार की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने सभी पांचों प्रतिवादियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 1.30 लाख रुपये और पांचवें आरोपी विकास पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया| उस पर अवैध शस्त्र अधिनियम में अलग से जुर्माना सुनाया गया है।
 
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