पलवल : बोर्ड परीक्षाओं के चलते जिले में धारा-163 लागू ; 9 नवंबर तक चलेंगी बोर्ड परीक्षाए
पलवल में बोर्ड परीक्षाओं के चलते जिले में धारा-163 लागू कर दी गई। 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक-ओपन स्कूल) (सीटीपी, ओसीटीपी, रि-अपीयर, ईआईओपी, अतिरिक्त अंक सुधार) सहित डीएलएड प्रथम वर्ष- फ्रेस (माइनॉरिटी कॉलेज केवल) की परीक्षाएं चलेंगी।
इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक धारा 163 लागू की है। डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन तथा फोटो कॉपी मशीन का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अलावा पलवल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्त होने तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही व हथियार लेकर (सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली धार्मिक कृपाण को छोड़कर) चलने व दिखाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक धारा 163 लागू की है। डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन तथा फोटो कॉपी मशीन का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अलावा पलवल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्त होने तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही व हथियार लेकर (सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली धार्मिक कृपाण को छोड़कर) चलने व दिखाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।