चंडीगढ़ : उपभोक्ता आयोग ने इंटेक्स टेक्नोलॉजी पर लगाया 5 हजार का जुर्माना; कंपनी ने पावर बैंक नहीं बदला था
चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अहमदाबाद स्थित हरिकृष्ण कम्युनिकेशन और इंटेक्स टेक्नोलॉजी (इंडिया) पर खराब पावर बैंक को वारंटी अवधि के भीतर न बदलने के लिए 5 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही, आयोग ने डीलर को शिकायतकर्ता को पावर बैंक की खरीद राशि 770 रुपये, 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का निर्देश भी दिया है।
क्या है मामला
चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 निवासी रिकाश गोयल ने आयोग में शिकायत दर्ज कर बताया कि उन्होंने 22 जुलाई, 2020 को अमेजॉन की वेबसाइट पर विज्ञापन देखकर 770 रुपए में हरिकृष्ण कम्युनिकेशन से पावर बैंक खरीदा था। 26 सितंबर को हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान पावर बैंक का इस्तेमाल करने पर पाया कि यह काम नहीं कर रहा है।
इसके बाद, 28 सितंबर को वह सेक्टर-41 स्थित भारत एंटरप्राइजेज से संपर्क में आए, जहां उन्हें बताया गया कि कंपनी पावर बैंक को बदलकर नया नहीं देगी। 10 अक्टूबर को उन्हें मोबाइल पर एक मैसेज मिला कि उनका प्रोडक्ट तैयार है, और जॉब शीट बंद कर दी गई है।
जब शिकायतकर्ता 12 अक्टूबर को सर्विस सेंटर पहुंचे, तो उन्हें पहले से इस्तेमाल किया हुआ, खरोंच वाला पुराना पावर बैंक दिया गया। शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया, लेकिन कंपनी ने न तो पुराने पावर बैंक को बदला और न ही नया पावर बैंक दिया। इस पूरे कृत्य को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए रिकाश गोयल ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
आयोग ने हरिकृष्ण कम्युनिकेशन और इंटेक्स टेक्नोलॉजी (इंडिया) को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए 5 हजार रुपये हर्जाना और 770 रुपये की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया।