बिजली विभाग की लापरवाही; देना पड़ा 25 हजार रुपए का मुआवजा

हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBBN) की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिजली विभाग ग्रामीण को कड़ी फटकार लगाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है।
गांव जमालपुर शेखा की निवासी प्रमिला ने बताया कि उन्होंने अपने खेत के बिजली कनेक्शन का लोड 14.92 KWH से बढ़ाकर 20 KWH करवाने के लिए आवेदन किया था। सारे काम पूरे करने के बाद भी बिजली निगम ने लोड नहीं बढ़ाया। इस पर पीड़िता ने अपने वकील राजीव गांधी द्वारा उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई।
बिजली विभाग को मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने दो महीने के भीतर कनेक्शन का लोड बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही विभाग को उपभोक्ता को 25,000 रुपए मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दो महीने की समय सीमा में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विभाग को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।