रोहतक : वार्ड नंबर 2 को एस सी वार्ड रिज़र्व करने पर हाई कोर्ट का सरकार को नोटिस

रोहतक शहर के वार्ड नंबर 2 को एससी रिजर्व वार्ड घोषित किए जाने के बाद वार्ड के जनप्रतिनिधि अनिल सैनी ने इसका विरोध जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी। माननीय अदालत के दो जजों की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए 2 फरवरी को इस संबंध में जवाब के लिए तलब किया है। माननीय अदालत में दायर की गई याचिका में अनिल सैनी ने बताया कि सरकार ने बिना सर्वे के क्षेत्र के लोगों की राय ना लेकर इस वार्ड को रिजर्व घोषित कर दिया जो वार्ड के लोगों के साथ घोर अन्याय है।
उन्होंने कहा कि वह इस वार्ड के जनप्रतिनिधि होने के नाते चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे और उनकी पत्नी सोनिया ने भी वर्ष 2018 में इस वार्ड से नगर पार्षद का चुनाव लड़ा था लेकिन जैसे ही सरकार ने इस वार्ड को एससी वार्ड रिज़र्व घोषित किया तो उनके चुनाव लड़ने की सारी योजना पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में एससी मतदाताओं की वोट मात्र 10 से 12% है जो किसी वार्ड को रिजर्व करने के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। अनिल सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ माननीय सुधीर सिंह और सुखविंदर कौर ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर 2 फरवरी 2025 को इस मामले में जवाब तलब किया है।