गांव जांटी कलां से सेरसा रोड़ पर आठ एकड़ में बनी दो अवैध कालोनियों पर अवैध निर्माण गिराए

जिला नगर योजनाकार, सोनीपत की ईन्फोर्समैंट टीम द्वारा गांव जांटी कलां की राजस्व सम्पदा में गांव जांटी कलां से गांव सेरसा रोड़ पर आठ एकड़ भूमि में 3 निर्माणाधीन मकान, 16 डी.पी.सी., 2 बाउण्डरी वॉल, 1 प्रोपर्टी डीलर ऑफिस बनाकर अवैध कालोनियां विकसित की जा रही थी, जिसको जिला प्रशासन की मदद से तोडफोड की कार्यवाही अमल में लाई गई।
उक्त अवैध कालोनी/निर्माण प्रोपर्टी डीलर द्वारा विकसित की जा रही थीं। ये प्रोपर्टी डीलर अवैध कालोनी काट कर उसमें प्लाट बेचते हैं। इसलिए इन प्रोपर्टी डीलरों से जमीन की किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त न करें। विभाग द्वारा आजकल भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। जिससे सामान्य जनता में एक संदेश जा रहा है कि अवैध कालोनियों में प्लॉट खरीदना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर शहर मे पनप रहीं अवैध कालोनियों व निर्माणों को शुरूआती दौर में ध्वस्त किया जा रहा है। यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र अधिनियम के तहत की गई है। तोडफोड की कार्यवाही ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं एनफोर्समेंट स्टाफ व पुलिस बल की मौजूदगी में अमल में लाई गई।
तोडफोड की इस कार्यवाही के दौरान विभाग की एनफोर्समेंट टीम द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोडफोड में और सख्ती बरती जायेगी ताकि अवैध कालोनी काटने व उसमें निर्माण करने वाले मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोड़ा जा सके। यह भी बताया गाया कि सभी अवैध कालेानियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके हैं।
अतः आम जनता से अनुरोध है कि अवैध कॉलोनियों में भूःमाफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदें व अपनी मेहनत की कमाई को बरर्बाद ना होने द। क्योंकि अवैध कालोनयों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कालोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी/निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है। इस बारे में विस्तृत जानकारी हेतू जिला नगर योजनाकर कार्यालय सोनीपत, प्रथम तल, एचएसवीपी कॉम्पलैक्स, सैक्टर-15, सोनीपत में सम्पर्क करें।