हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रूप्ये में प्राप्त करे गैंस सिंलेडर - उपायुक्त डा0 मनोज कुमार

उपायुक्त डा0 मनोज कुमार
सोनीपत, 03 फरवरी। उपायुक्त ने बताया कि हर घर हर गृहिणी योजना के तहत बी.पी.एल/ए.ए.वाई. परिवार जिनके भी पास एलपीजी गैंस कनेक्शन है वे 500 रूप्ये प्रति घरेलू गैंस सिलेंडर ले सकते है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 12 सिलेडरों पर सब्सिडी का प्रावधान है।
उपायुक्त द्वारा बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की ओर हर घर हर गृहिणी योजना के तहत एक आरे कदम उठाया गया है जिसका लक्ष्य गरीब व जरूरत मंद महिलाओं के जीवन को सरल बनाना है। हर घर हर गृहिणी योजना जिसमें आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को अपने घर मे खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग ना करके गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर सके वह भी मात्र 500 रूप्ये में।
योजना का लाभ उठाने के लिए मानंदड-
उपायुक्त ने बताया कि लाभार्थी महिला हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए व परिवार बीपीएल/एएवाई श्रेणी का होना चाहिए। लाभार्थी के पास एलपीजी गैस कनेक्शन होना अनिवार्य है। हरियाणा राज्य का परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए ताकि ऑनलाइन सब्सिडी खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सके।
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया-
उपायुक्त ने बताया कि पात्र परिवार https://epds.haryanafood.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति की जांच भी इसी पोर्टल पर की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य हरियाणा के सभी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें का एक ही लक्ष्य है गरीबो का उत्थान।
सोनीपत, 03 फरवरी। उपायुक्त ने बताया कि हर घर हर गृहिणी योजना के तहत बी.पी.एल/ए.ए.वाई. परिवार जिनके भी पास एलपीजी गैंस कनेक्शन है वे 500 रूप्ये प्रति घरेलू गैंस सिलेंडर ले सकते है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 12 सिलेडरों पर सब्सिडी का प्रावधान है।
उपायुक्त द्वारा बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की ओर हर घर हर गृहिणी योजना के तहत एक आरे कदम उठाया गया है जिसका लक्ष्य गरीब व जरूरत मंद महिलाओं के जीवन को सरल बनाना है। हर घर हर गृहिणी योजना जिसमें आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को अपने घर मे खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग ना करके गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर सके वह भी मात्र 500 रूप्ये में।
योजना का लाभ उठाने के लिए मानंदड-
उपायुक्त ने बताया कि लाभार्थी महिला हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए व परिवार बीपीएल/एएवाई श्रेणी का होना चाहिए। लाभार्थी के पास एलपीजी गैस कनेक्शन होना अनिवार्य है। हरियाणा राज्य का परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए ताकि ऑनलाइन सब्सिडी खाते में सीधे ट्रांसफर की जा सके।
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया-
उपायुक्त ने बताया कि पात्र परिवार https://epds.haryanafood.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति की जांच भी इसी पोर्टल पर की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य हरियाणा के सभी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें का एक ही लक्ष्य है गरीबो का उत्थान।