महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी मातृशक्ति उद्धमिता योजना: अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी
अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्धमिता योजना की शुरूआत की है। जिन प्रार्थी महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच एवं वार्षिक पारिवारिक आय 05 लाख से कम होगी वे इस योजना की पात्र होंगी। बैंकों के माध्यम से 5 लाख रूपये तक का ऋण इस योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। प्रार्थी महिला को किसी भी बैंक द्वारा ऋण का डिफाल्टर घोषित ना किया गया हो। इस योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने बताया कि इस योजना में यातायात वाहन के साधन ई-रिक्शा, ऑटो, टेक्सी, छोटा सामान ढोने के साधन, थ्री व्हीलर, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटीपार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, आचार बनाना, हलवाई की दुकान का स्वयं-रोजगार करके अपना काम शुरू कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करवाने होंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने बताया कि इस योजना में यातायात वाहन के साधन ई-रिक्शा, ऑटो, टेक्सी, छोटा सामान ढोने के साधन, थ्री व्हीलर, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटीपार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, आचार बनाना, हलवाई की दुकान का स्वयं-रोजगार करके अपना काम शुरू कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करवाने होंगे।