हरियाणा: 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले शराब बेचने व परोसने पर लगेगी पाबंदी
K9 Media
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 मनोज कुमार ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्व, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से 01 अक्टूबर को होने वाले मतदान के 48 घंटे पूर्व व 04 अक्टूबर को मतगणना के दिन मतदान क्षेत्र में शुष्क दिवस(ड्राई-डे) घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष एवं शांति पूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला में होटल, रेस्तरां, क्लब, किसी अन्य संस्थान, सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव के दौरान शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि वे मतदान क्षेत्र में पड़ने वाले सभी होटलों, रेस्तरां, शराब ठेकों व दुकानों आदि पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि चुनाव आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा वे जिला व राज्य की सीमा पर आरटीओ द्वारा स्थापित किए गए चैक पोस्टों पर वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखेंगे।