जिलाधीश डॉ0 मनोज कुमार ने मतदान केन्द्र के बाहर लगने वाले स्टॉलों को लेकर किए धारा 163 के आदेश जारी

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जिलाधीश डॉ0 मनोज कुमार ने मतदान केन्द्र के बाहर लगने वाले स्टॉलों को लेकर किए धारा 163 के आदेश जारी

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नगर निगम मेयर उपचुनाव व नगर पालिका खरखौदा चुनाव के लिए 02 मार्च को होगा मतदान


सोनीपत, 28 फरवरी। जिलाधीश डॉ0 मनोज कुमार ने नगर निगम मेयर उप-चुनाव व खरखौदा नगर पालिका चुनाव को लेकर 02 मार्च को होने वाले मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण पूरा करवाने के लिए मतदान केन्द्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी उम्मीदवार द्वारा स्टॉल लगाने पर पाबंधी रहेगी। यहां तक कि जहां एक ही मतदान केन्द्र स्थान या परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, वहां परिसर से 200 मीटर की दूरी पर उम्मीदवार को केवल एक ही स्टॉल लगाने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र के बाहर उम्मीदवारों द्वारा बनाए गए स्टॉल पर केवल एक मेज व दो कुर्सियां उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा इन स्टॉलों को टेंट नहीं नहीं घेरा जाएगा बल्कि मौसम की स्थिति को देखते हुए वहां पर एक छाता, तिरपाल या कपड़े के दुकड़े को रखने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र के बाहर जो भी उम्मीदवार अपना स्टॉल लगाता है तो उस मतदान केन्द्र के नाम व क्रम संख्या के बारे में उम्मीदवार को लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। ऐसे स्टॉल लगाने से पहले उसे स्थानीय कानूनों के तहत निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, टाउन एरिया कमेटियों, पंचायत समितियों आदि जैसे अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों से लिखित अनुमति भी लेनी होगी। ऐसी लिखित अनुमति स्टॉल चलाने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मांगे जाने पर उसे संबंधित पुलिस/चुनाव अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
जिलाधीश ने कहा कि स्टॉल का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के उद्देश्य से किया जाएगा। इन पर्चियों पर उम्मीदवार का नाम या उसका चुनाव चिन्ह्नï अंकित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक स्टॉल पर उम्मीदवार, उसकी पार्टी और उसे आवंटित चुनाव चिन्ह का नाम प्रदर्शित करने के लिए केवल 3 बाई 1.5 फीट का एक बैनर लगाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में इन स्टॉल पर भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। स्टॉल पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केंद्रों में जाने के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे या उन्हें अन्य उम्मीदवारों के स्टॉल पर जाने से नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा कि इन स्टॉलों पर कोई भी व्यक्ति मतदाताओं के मतदान के अधिकार में किसी भी तरह की अन्य बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा ऐसे स्टॉल पर काम करने के लिए नामित व्यक्ति उसी मतदान केंद्र क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। उसके पास वोट कार्ड भी होना चाहिए और जब भी कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट/पर्यवेक्षक जांच करने के लिए आएगा तो उसे अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को ऐसे स्टॉल पर न बैठाएं।
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