हरियाणा : AI से असाइनमेंट बनाया तो छात्र को किया फेल; यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट का नोटिस
पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत स्थित ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस यूनिवर्सिटी के ही एक स्नातकोत्तर विधि छात्र की याचिका पर दी गई है। छात्र को यूनिवर्सिटी में एक विशेष विषय पर प्रश्नों के लिए सबमिशन तैयार करने को दिया गया था। छात्र ने यह सबमिशन तैयार करने के लिए AI का उपयोग किया। छात्र का आरोप है कि AI का उपयोग करने के आरोप में उसे परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया।
जिसके बाद उसने विश्वविद्यालय के निर्णय को हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। याचिकाकर्ता कौस्तुभ शक्करवार की याचिका पर न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने सुनवाई की।
छात्र ने अपनी दलील में कहा कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और अनुचित साधन समिति ने उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया। उसने यह भी कहा कि मामले के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
मुंबई के हैदराबाद एस्टेट निवासी शक्करवार बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी कानून में एलएलएम की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। याचिका के अनुसार, विश्वविद्यालय को वैश्वीकरण की दुनिया में कानून और न्याय विषय पर सबमिशन दिया गया था। छात्र ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने एआई-जनरेटेड सामग्री के उपयोग की पुष्टि करने वाले पर्याप्त सबूत अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं।
जिसके बाद उसने विश्वविद्यालय के निर्णय को हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। याचिकाकर्ता कौस्तुभ शक्करवार की याचिका पर न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने सुनवाई की।
छात्र ने अपनी दलील में कहा कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और अनुचित साधन समिति ने उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया। उसने यह भी कहा कि मामले के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
मुंबई के हैदराबाद एस्टेट निवासी शक्करवार बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी कानून में एलएलएम की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। याचिका के अनुसार, विश्वविद्यालय को वैश्वीकरण की दुनिया में कानून और न्याय विषय पर सबमिशन दिया गया था। छात्र ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने एआई-जनरेटेड सामग्री के उपयोग की पुष्टि करने वाले पर्याप्त सबूत अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं।