हरियाणा : रोहतक के हत्याकांड में आरोपी को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

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हरियाणा : रोहतक के हत्याकांड में आरोपी को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

rohtak


हरियाणा के रोहतक जिले में 4 साल पहले गांधी कैंप के विजय हत्याकांड में कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोषियों पर किसी भी स्तर पर रहम नहीं करने की तल्ख टिप्पणी की. केस में अदालत ने पांच दिसंबर को 6 आरोपियों को बरी भी कर दिया था, जबकि एक अन्य आरोपी विशंभर की केस का फैसला आने से दो दिन पहले ही मौत हो गई थी.
दरअसल, अक्टूबर 2020 में गांधी कैंप निवासी अजय ने आर्य नगर थाने में शिकायत दी थी कि वे तीन भाई हैं. उसका एक भाई विजय स्क्रैप का बड़ा व्यापारी था. 12 अक्तूबर को करीब 11 बजे वह दुकान पर बैठा था, तभी तीन युवक आए और उसे देखकर वापस चले गए. थोड़ी देर बाद दो युवक आए और एक ने नजदीक आकर उसके कनपटी पर पिस्तौल अड़ा दी और बोला, हिलना मत, नहीं तो छह की छह गोलियां उतार दूंगा.
इसी बीच एक युवक ने नजदीक से बैग उठा लिया, जिसमें 2 लाख रुपये थे. कुछ पैसे गल्ले से निकाल लिए। साथ ही दो मोबाइल फोन भी उठा लिए. तभी उसका भाई विजय आ गया और उसने एक युवक के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, भाई क्या बात हो गई. इतने में एक युवक ने पिस्तौल से विजय के माथे में सीधी गोली मार दी. गोली लगते ही दोनों युवक हथियारों सहित गली में गए, जहां एक युवक पहले से बाइक लेकर खड़ा था. घायल विजय को परिजन पीजीआई ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कमला नगर निवासी अमन और पंजाब के अबोहर निवासी प्रिंस को गिरफ्तार किया था. दोनों आरोपियों की अदालत की अनुमति से शिनाख्त परेड़ हुई, जबकि तीसरा आरोपी बहादुरगढ़ निवासी नीरज बाद में हाथ आया. उसने शिनाख्त परेड़ करवाने से इंकार कर दिया था. 5 दिसंबर को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया था, जिनको कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई है. अदालत ने नीरज, प्रिंस व अमन को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माना, डकैती की धारा 396 के तहत उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना, लूट की धारा 397 के तहत 10-10 साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि नीरज को आईपीसी की धारा 412 के तहत 7 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, 201 के तहत 7 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई.
  आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. पीड़ित पक्ष के वकील रमेशचंद्र अरोड़ा ने बताया कि आरोपियों ने अदालत से रहम की भी अपील की, लेकिन कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की और कहा कि जब तुमने दो मासूम बच्चियों के पिता को मारते वक्त रहम नहीं दिखाया तो तुम्हें कैसे राहत मिल सकती है.

 
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