CBI ने गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को किया कोर्ट में पेश , केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी ,रुकी सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार सुबह CBI ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। CBI ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया था, जहां सुनवाई के दौरान उनका शुगर लेवल गिर गया और उनकी तबीयत खराब हो गई । केजरीवाल की बिगड़ती तबीयत को देखकर सुनवाई रोकी गई और उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया।
कुछ देर बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई, जिसमें CBI ने कोर्ट से केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने CBI की मांग का विरोध कर रहे हैं।
नए मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। ED इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। 25 जून को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाएंगे
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 25 जून को लोअर कोर्ट के जमानत देने के आदेश को पलट दिया है। अब हम हाईकोर्ट के 25 जून के ऑर्डर के खिलाफ नई याचिका लगाएंगे। इसलिए मौजूदा याचिका को अब वापस लाना चाहते हैं।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ED के वकील SV राजू की सहमति के बाद याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
कुछ देर बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई, जिसमें CBI ने कोर्ट से केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने CBI की मांग का विरोध कर रहे हैं।
नए मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। ED इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। 25 जून को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाएंगे
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 25 जून को लोअर कोर्ट के जमानत देने के आदेश को पलट दिया है। अब हम हाईकोर्ट के 25 जून के ऑर्डर के खिलाफ नई याचिका लगाएंगे। इसलिए मौजूदा याचिका को अब वापस लाना चाहते हैं।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ED के वकील SV राजू की सहमति के बाद याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।