Rahul Gandhi : मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा

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Rahul Gandhi : मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा

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जाने क्या है पूरा मामला


Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि केस में दोषी ठहराया।  सूरत की सेशंस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सरनेम मोदी वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में  उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई गई। 

बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सूरत जिला अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई।

जाने क्या है पूरा मामला 

जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 में मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला ‘मोदी’ सरनेम से जुड़े बयान का है। राहुल गांधी ने कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है ’’ वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने ये बयान 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में जनसभा के दौरान दिया था। इसके बाद राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी। 

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