यौन शोषण मामले में बृजभूषण के खिलाफ आज बयान: महिला पहलवानों की सुरक्षा पर विवाद

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यौन शोषण मामले में बृजभूषण के खिलाफ आज बयान: महिला पहलवानों की सुरक्षा पर विवाद

महिला पहलवानों की सुरक्षा पर विवाद

k9 media


भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली तीन महिला पहलवानों को सुरक्षा देने से इनकार करने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। गुरुवार को महिला पहलवानों ने दिल्ली की एक अदालत में मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि महिला पहलवान की शुक्रवार को अदालत में गवाही होनी थी लेकिन बयान से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उसकी सुरक्षा वापस ले ली| कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस तीनों पहलवानों की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए| कोर्ट ने अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि कोर्ट के अगले आदेश तक महिला पहलवानों की सुरक्षा में छूट नहीं दी जानी चाहिए| 

आज होगी गवाही

महिला पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दिल्ली की एक अदालत में विचाराधीन है। विनेश फोगाट और उनकी चचेरी बहन संगीता समेत कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद बृज भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में महिला पहलवान का आज 23 अगस्त को कोर्ट में गवाही है| बयान से एक दिन पहले गुरुवार को मामले के तीन प्रमुख गवाहों और पीड़ित पहलवान ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की| इसमें पहलवानों ने कहा कि उनकी गवाही से ठीक पहले ही दिल्ली पुलिस ने अपने सुरक्षा बल हटा लिए है| 

विनेश ने पूछे सवाल, दिल्ली पुलिस ने किया इनकार

बृज भूषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाली हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया। विनेश ने लिखा, “दिल्ली पुलिस ने उन महिला पहलवानों की सुरक्षा निलंबित कर दी है जो बृजभूषण के खिलाफ अदालत में गवाही देंगी। मामला गंभीर मोड़ पर पहुंचता देख दिल्ली पुलिस ने मामले पर सफाई दी है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है| 

पिछली सुनवाई: 6 अगस्त 

इस मामले में आखिरी सुनवाई 6 अगस्त को हुई थी| इस दौरान भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक मामले में एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था| इस मामले में पीड़िता का बयान उसी दिन दर्ज किया जाना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह पेश नहीं हो सकी। बाद में कोर्ट ने SI के इस मामले से जुड़े बयान दर्ज किये| इस केस की जांच के लिए रश्मि का बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रॉस-एग्जामिनेशन किया। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को सुनिश्चित की।

बालिग पहलवानों के केस में इन धाराओं में चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने छह बालिग पहलवानों से जुड़े मामले में बृज भूषण शरण सिंह पर धारा 354, 354-ए और डी के तहत आरोप लगाया है। विनोद तोमर पर धारा 109, 354, 354 (ए) और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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