सोनीपत जिले में इन स्थानों पर लगी धारा 144

जिलाधीश ललित सिवाच ने जारी किए धारा 144 के आदेश
जिलाधीश ललित सिवाच ने 27 नवंबर को होने वाली जिला परिषद तथा पंचायत समिति मतगणना को लेकर जारी किए धारा 144 के आदेश
-मतगणना केंद्रों के 200 मीटर दायरे में 05 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे इकठा -जिलाधीश सिवाच
सोनीपत, 23 नवंबर। जिला में 27 नवंबर को जिला परिषद व पंचायत समिति पद के लिए होने वाली मतगणना की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जिलाधीश ललित सिवाच ने मतगणना के दिन मतगणना केन्द्रों में बाहरी लोगों के जमावड़े पर रोक लगाते हुए धारा-144 के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि मतगणना केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में 05 से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने तथा अपराध के किसी भी हथियार जैसे चाकू गंडासे, कुल्हाड़ी, लाठी जेली इत्यादि ले जाने पर रोक रहेगी।
जिलाधीश ने कहा कि मतगणना केन्द्रों पर कोई भी व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता पाया गया तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ये आदेश पुलिस बल तथा मतणना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
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