Hathras Case : हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट का फैसला, एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को किया बरी

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Hathras Case : हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट का फैसला, एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को किया बरी

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एक को दोषी करार


Hathras Case : अदालत ने गुरुवार को हाथरस गैंगरेप कांड में रेप -हत्या मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और तीन अन्य को बरी कर दिया। चार आरोपियों में से - संदीप (20), रवि (35), लव कुश (23), और रामू (26) अदालत ने माना कि संदीप अपराध का दोषी था। संदीप को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 और एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। संदीप को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। लड़की के परिवार ने कहा कि वह अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और कहा कि वह मामले को हाई कोर्ट  में अपील करेगा।  

सितंबर 2020 में हुआ था हाथरस हत्याकांड 

सितंबर 2020 में, हाथरस जिले में एक 19 वर्षीय दलित महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मामले में एक ही गांव के चार ऊंची जाति के ठाकुर आरोपी थे। लड़की की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई। चार आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की थी क्योंकि उसने रेप के प्रयास का विरोध किया था उसकी जीभ भी काट दी गई थी और उस पर गंभीर चोट लग गई थी। 

रेप के मामले ने 2020 में विरोध प्रदर्शनों और न्याय की मांग के साथ बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा किया। विवाद ने उस समय राजनीतिक मोड़ ले लिया जब परिवार ने दावा किया कि अधिकारियों ने उनकी अनुमति के बिना अस्पताल से महिला का शव ले लिया। उन्होंने उसके परिवार को उसका अंतिम संस्कार करने की भी अनुमति नहीं दी। 

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