Agneepath Scheme : दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं कीं खारिज
Agneepath Scheme : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उसे इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। अदालत ने कहा, "अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"
अदालत ने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि सशस्त्र बल बेहतर ढंग से चले। अदालत ने रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के अनुसार बहाली और नामांकन याचिकाओं को भी खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को भर्ती की तलाश करने का अधिकार नहीं है।
अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें : कोर्ट
जानकारी के अनुसार, फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, इसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे।
याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए, केंद्र ने अदालत से कहा था कि भारत के क्षेत्र की रक्षा के लिए एक चुस्त, युवा और तकनीकी रूप से मजबूत सशस्त्र बलों की आवश्यकता है। सरकार ने आगे तर्क दिया कि योजना का उद्देश्य एक युवा लड़ाकू बल है जो विशेष द्वारा प्रत्याशित नई चुनौतियों का सामना करने में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है।
यह प्रस्तुत किया गया था कि सशस्त्र बलों में सभी भर्ती चार साल की अवधि के लिए सबसे सक्षम युवाओं का चयन करने के लिए समकालीन तकनीक, प्रथाओं और प्रणालियों का उपयोग करते हुए केवल अग्निपथ योजना के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह भी कहा गया कि योजना को शुरू करने के निर्णय को हल्के में नहीं लिया गया और नीति में काफी अध्ययन किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अग्निवीरों की स्किल मैपिंग पर काम कर रहा है।
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