राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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ये है आरोप


इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि पुतिन ने यूक्रेन में वॉर क्राइम किए हैं। वो यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, रूस ने युद्ध अपराधों के आरोपों से इनकार किया है। गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद रूस ने एक बार फिर पूरी दुनिया को आंख दिखाते हुए कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का फैसला कानूनी रूप से "शून्य" है, क्योंकि मॉस्को हेग स्थित अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है। 

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वारंट पर कार्रवाई नहीं है जरूरी : 
हालांकि जानकारों का मानना है कि भारत की G20 मेजबानी पर इन दबावों के बावजूद नीदरलैंड के हेग स्थित ICC से जारी गिरफ्तारी वारंट उसके लिए कोई खास अहमियत नहीं रखता। इस वारंट पर अमल के लिए उस पर कोई दबाव नहीं होगा क्योंकि भारत खुद भी ICC व्यवस्था को स्थापित करने वाले रोम स्टेट्यूट का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, ICC की प्रक्रिया में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी सर्वोच्च क्रियान्वयन संस्था बनाए जाने का हामी नहीं है... वैसे भी अमेरिका,रूस, चीन  जैसे सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्यों में से तीन देश ICC के रोम स्टेट्यूट का हिस्सा नहीं हैं। 

विदेश मंत्रालय ने भी फैसले को किया खारिज: 

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि आईसीसी के फ़ैसलों का रूस के लिए कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, "रूस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का पक्षकार नहीं है और रूस का इसके प्रति कोई दायित्व भी नहीं है। "रूस का कहना है कि वो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और रूस इसका सदस्य भी नहीं है।  इस वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों का कोई मतलब नहीं हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का फैसला सुनाया तो रूस ने साफ किया कि हम इसे नहीं मानते है... 

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39 देशों का  मिला था समर्थन :
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट में यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन पर कार्रवाई के खिलाफ जांच शुरू करने के प्रस्ताव को ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड समेत 39 देशों का समर्थन मिला था। इसके बाद ही ICC के चीफ ने जांच शुरु कर अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया है। गौरतलब है कि उनके चयन के दौरान भी काफी लॉबिंग हुई थी और उन्हें इस पद के लिए कोई बहुत बड़ा बहुमत हासिल नहीं...  हालांकि मौजूदा हालात में राष्ट्रपति पुतिन के किसी पश्चिमी देश या इस संधि के हामी देश का दौरा करने की संभावना न के बराबर है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने पहले ही वारंट को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि रूस रोम स्टेट्यूट का हिस्सा नहीं है।  ऐसे में उसके ऊपर ऐसे किसी वारंट को अमल करने का कोई बंधन नहीं है। 

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