Google को बड़ा झटका, 30 दिनों के अंदर भरना होगा 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना
Google Fine : Google इंडिया के लिए एक बड़े झटके में, NCLAT या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा है और Google की याचिका को खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, NCLAT ने Google को 30 दिनों के भीतर CCI के आदेश का पालन करने और निर्धारित समय के भीतर 1337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
जानकारी के मुताबिक, इंटरनेट की दिग्गज कंपनी को NCLAT के फैसले का अनुपालन शुरू करने और अनुचित व्यवहार के लिए CCI द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के दंड का 10 प्रतिशत भुगतान करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। NCLAT ने यह भी कहा कि CCI की Google की जाँच ने प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया।
पिछले साल 20 अक्टूबर को, CCI ने Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने इंटरनेट की दिग्गज कंपनी को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं में शामिल होने से रोकने का भी निर्देश दिया। 4 जनवरी को, NCLAT अप्रैल में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था, लेकिन CCI विनियमन पर रोक लगाने पर विचार करने से इनकार कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर पब्लिश होने वाले हर ऐप पर यह दबाव बनाया था कि वह ऐप से जुड़े हर पेमेंट को गूगल के पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल-पे के जरिये प्रोसेस करे। यह हर In-app Purchase गूगल-पे के जरिये किया जाए। इस पर ऐप पब्लिशर्स ने आपत्ति जताई थी। CCI ने भी माना कि यह दबाव गलत है। इससे ऐप पब्लिशर्स बेहतर डील मिलने के बावजूद बाकी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स से टाई-अप नहीं कर पाते। साथ ही इसे बाकी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को गलत तरीके से दबाने और बाजार में मोनोपली बनाने का जरिया माना गया।
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